दिवाली के पहले उत्तरप्रदेश के 8 जिलों में सरकार ने लगाया पटाखों पर बैन, नियम उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना और होगी सजा!

उत्तरप्रदेश सरकार ने अब प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों पर को पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में अब इन सभी 8 जिलों के लोग ना तो ऑनलाइन पटाखे खरीद सकेंगे और ना ही बजार में पटाखे खरीद या बेच सकेंगे पाएंगे। सरकार के इस नियम का उल्लंघन करने वाले को जुर्माना और सजा भी होगी।
यह भी पढ़ें: UPSSSC PET Exam City Slip 2025 हुई जारी, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड!
क्यों लिया पटाखे बैन करने का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए लगाया। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के 8 जिलों में पटाखा बनाने, स्टोर करने, ऑफलाइन/ ऑनलाइन बिक्री के साथ-साथ उपयोग करने पर बैन लगा दिया है। यह बैन दिवाली समेत अन्य त्यौहार और उत्सवों पर पटाखों को जलाने से हो रहे वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के उद्देश्य से लगाया गया था। पटाखों पर लगे बैन के संबंध में सरकार ने सख्त आदेश दिया है की जिस भी व्यक्ति ने इस आदेश के अवहेलना की उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार पटाखों का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों, दुकानदारों और उपयोगकर्ताओं पर भी नजर रखे हुए हैं।
यह भी पढ़ें: दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, यमुना का फिर बढ़ा जलस्तर!
किन 8 जिलों में पटाखे पूरी तरह से हुए बैन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों पर बैन लगाया है। इनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं।
यह भी पढ़ें: वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से 30 लोगों की हुई मौत, यात्रा को किया गया बंद, रेल सेवाएं भी हुई प्रभावित!
जुर्माना और सजा
उत्तर प्रदेश पुलिस ने सरकार के इस आदेश का पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जायेगा। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोषियों को 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई एक बार सजा मिलने पर दोबारा पटाखे बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह भी पढ़ें: 6500mAh की तगड़ी बैटरी और 50MP के दो शानदार कैमरा वाला Vivo T4 Pro भारत में हुआ लॉन्च!
शिकायत के लिए हेल्पलाइन किया जारी
उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रतिबंधित जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण और इस्तेमाल की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर भी जारी किए है। नागरिक SMS के जरिए 7570000100 या WhatsApp नंबर 7233000100 पर इस मामले की शिकायत दर्ज करवाकर पुलिस को जानकारी दे सकते है। इसके अलावा नागरिक अपनी शिकायत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकता है।