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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षक बने रहने और प्रमोशन पाने के लिए TET परीक्षा पास करना होगा अनिवार्य!

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले के तहत अब शिक्षण सेवा में बने रहने और पदोन्नति की इच्छा रखने के शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET Exam) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी शिक्षक ने TET परीक्षा पास नहीं की है और उनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है तो उन्हें 2 साल के अंदर TET परीक्षा पास करना जरूरी होगा। अगर शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इस्तीफा या कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों को राहत दी गई है जिनकी नौकरी अब सिर्फ 5 साल बची हुई है। यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बच्चों को योग्य शिक्षक प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया फैसला

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में शिक्षा के लिए TET की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। इन याचिकाओं में पूछा गया था कि क्या बिना TET पास करे शिक्षक बने रह सकते है और प्रमोशन पा सकते है? दरअसल राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने साल 2020 में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कम से कम योग्यता TET को बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सख्ती से लागू कर दिया है।

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अल्पसंख्यक संस्थानों को फिलहाल राहत

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर आरटीई (RTE) एक्ट के तहत TET की अनिवार्यता फिलहाल लागू नहीं की जाएगी। यह छूट तब तक जारी रहेगी जब तक कि वृहद पीठ इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेती। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थान अक्सर अनुच्छेद 30 के तहत विशेष अधिकारों का हवाला देते हुए आरटीई प्रावधानों से छूट की मांग करते है। कोर्ट के इस फैसले से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन भविष्य में वृहद पीठ का फैसला उनकी स्थिति को बदल सकता है।

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