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दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जज संजीव कुमार सिंह को किया निलंबित, इन आरोपों के चलते कोर्ट ने लिया यह फैसला!

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जज संजीव कुमार सिंह को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय 29 अगस्त 2025 को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया। कोर्ट ने संजीव कुमार सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। इसके साथ ही संजीव बिना पूर्व अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे।

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हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

दिल्ली हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग 29 अगस्त को हुई। इस मीटिंग में हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री संजीव कुमार सिंह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। अतः, अब यह न्यायालय अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (क) तथा दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1970 के नियम 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि इस आदेश के प्रभावी रहने की अवधि के दौरान, श्री संजीव कुमार सिंह का मुख्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण, साकेत, नई दिल्ली का कार्यालय होगा और श्री संजीव कुमार सिंह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दिल्ली नहीं छोड़ेंगे।

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किन आरोपों के चलते हुए निलंबित

संजीव कुमार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी की और एक मामले में वकील पर दबाव बनाने की कोशिश भी की है। इसके साथ ही उनपर यौन शोषण के एक मामले में पीड़िता पर समझौता करने के लिए दबाव डालने का भी आरोप है। यह आरोप हाई कोर्ट में एक अपील की सुनवाई के दौरान सामने आए थे, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए विजिलेंस रजिस्ट्रार को भेज दिया था। जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई।

 

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