दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर भेजने का दिया आदेश, फैसले के खिलाफ इंडिया गेट पर हुआ प्रदर्शन।

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खिलाफ सुनाया फैसला। आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स भेजने के दिए आदेश। कोर्ट के आदेश का एनिमल राइट एक्टिविस्ट और जानवर प्रेमी कर रहे कड़ा विरोध

दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक को बढ़ते हुए देख सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 अगस्त को एक बड़ा फैसला सुनाया हैं। इस फैसले के तहत कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर्स में रखा जायेगा। कोर्ट ने यह फैसला आवारा कुत्तों के आम जनता पर लगातार किए जा रहे हमलों और रेबीज के बढ़ते खतरे के चलते लिया। हालांकि कोर्ट का यह फैसला एनिमल राइट एक्टिविस्ट्स, जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाओं और जानवर प्रेमियों को खासा रास नहीं आ रहा।

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कोर्ट ने आदेश में क्या कहा ?

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों (स्ट्रीट डॉग्स) के लगातार बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों पर हमलों की घटनाओं और रेबीज के खतरे पर गंभीर चिंता जताई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) को आदेश दिए कि दिल्ली एनसीआर और उसके आस पास के सभी क्षेत्रों में आठ हफ्तो के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़ कर शेल्टर होम्स में भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने की जरूरत है ताकि रेबीज के खतरे से बच्चों और आम जनता का बचाव किया जा सके।

अपने आदेश में कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी कुत्ते को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा फिर चाहे उस कुत्ते की नसबंदी हो रखी हो या नहीं। कोर्ट ने अपने आदेश ने यह भी कहा कि राज्य, एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों के शेल्टर्स की संख्या बढ़ाना होगी। इसके साथ ही 6 से 8 हफ्तों के अंदर 5000 कुत्तों को पकड़ना होगा और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी।। इसके साथ ही विभागों को आदेश दिए है कि जो भी विभाग आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम करेगा वह हर दिन का रिकॉर्ड रखेगा कि कितने कुत्ते एक दिन में पकड़े गए है। इसके साथ ही कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन बनाने के भी आदेश दिए।

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आदेश के खिलाफ जाने वाले के खिलाफ होगी कार्यवाही।

सुप्रीमों कोर्ट ने अपने आदेश में एक बात साफ करदी है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाती है या फिर आवारा कुर्तों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही में बाधा पैदा करने की कोशिश होती है तो कोर्ट उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करेगा। कोर्ट ने साफ कहा है कार्यवाही में विघ्न पैदा करनेवालों को बक्शा नहीं जायेगा।

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कोर्ट के आदेश के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन

सुप्रीमों कोर्ट के आवारा कुत्तों को शेल्टर्स में भेजने के फैसले के खिलाफ एनिमल राइट एक्टिविस्ट और जानवर प्रेमियों ने दिल्ली में इंडिया गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सभी प्रदर्शकारियों का कहना था कि कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर्स नहीं है और उन्हें रखने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। वही पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल (PETA) इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अव्यावहारिक, तर्कहीन और अवैध बताया है।

 

 

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