Gorakhpur News: गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) की ओर से खोरा-बार में अधिगृहीत की गई जमीन का बढ़ा मुआवजा अभी किसानों को नहीं मिला हुआ है।
भू अर्जन व्यवस्थापन व पुनर्वासन प्राधिकरण (LARRA) कोर्ट की ओर से 29 जून को ही बढ़ा हुआ मुआवजा देने का भी आदेश दे चुका है। यह रकम 56.13 करोड़ की है। 242 काश्तकारों को यह मुआवजा दिया जाना बाकी रह गया है। कोर्ट का आदेश आने के बाद GDA ने 2 जून को कोर्ट में मुआवजे की बढ़ी रकम भी जमा करा दी गयी थी। लेकिन उसके बाद भी वितरण शुरू नहीं किया गया है।
काश्तकारों ने जब मांग शुरू की तो इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए गए हुए हैं। कोर्ट ने अब GDA से गणना चार्ट भी मांगा है। उसमें हर काश्तकार की डिटेल भी बतानी होगी। उसके बाद ही मुआवजे का वितरण करा जाएगा। कोर्ट को डिटेल प्राधिकरण की ओर से कोर्ट को गणना चार्ट भी नहीं दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि किस काश्तकार को कितना मुआवजा मिलना बाकी है।
अब कोर्ट के मांगने के बाद यह चार्ट उपलब्ध कराने की तैयारी करी जा रही है। कोर्ट को यह बताना होगा कि किस काश्तकार की कितनी जमीन का अधिग्रहण का हुआ था।
पहले कितना मुआवजा मिल चुका है और बढ़ोत्तरी के बाद कितना मुआवजा मिलना बाकी है। यह विवरण मिलने के बाद ही कोर्ट अपना वितरण करेगा।
दो गांवों में हुआ था 72 एकड़ जमीन का अधिग्रहण
आवासीय योजना के लिए लगभग 2 दशक पूर्व प्राधिकरण की ओर से दो गांवों में लगभग 72 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी किया गया था। जंगल सिकरी उर्फ खोरा बार में लगभग 42 एकड़ व खोरा-बार उर्फ सूबा बाजार में 30 एकड़ की जमीन ली गई थी।
प्राधिकरण की ओर से 6.65 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा तय कराया गया था। लेकिन काश्तकार इसके विरोध में लारा कोर्ट भी चले गए थे। उनकी ओर से दो अलग-अलग मामले भी दर्ज किए गए थे। एक केस में 87 तो दूसरे में 157 काश्तकार शामिल थे। कोर्ट ने बढ़ाया लगभग 3 गुना रेट कोर्ट ने 29 जनवरी के आदेश में मुआवजा की दर लगभग 3 गुना और बढ़ा दी गयी। लगभग 19.50 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने को कहा गया है।
इसके साथ ही कब्जा की तिथि से GDA को 15 प्रतिशत ब्याज देने को भी निर्देशित किया हुआ है। इसके बाद प्राधिकरण ने कोर्ट में मुआवजे की बढ़ी धनराशि को भी जमा कर दी।