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निर्मला सीतारमण ने वापस लिया Income Tax बिल, इस दिन पेश किया जाएगा नया विधेयक।

निर्मला सीतारमण ने संसद में फरवरी में पेश किया इनकम टैक्स बिल अब वापस ले किया है। सरकार जल्द ही इस बिल का नया विधेयक संसद में पेश करेगी।

केंद्र सरकार ने लोकसभा में अपना इनकम टैक्स बिल औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। सरकार द्वारा यह विधेयक 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। अब सरकार इसका नया संशोधित संस्करण 11 अगस्त को संसद में पेश करेगी।

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क्यों वापस किया गया बिल ?

शुक्रवार, 8 अगस्त को संसद में विपक्षी दलों के बिहार में मतदाता सूची SIR को लेकर हंगामे के बीच केंद्रीय वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल 2025 को औपचारिक रूप से लोकसभा से वापस ले लिया। यह विधेयक इस साल 13 फरवरी को संसद में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह एक नया कानून लाना था। इस बिल को जांच के लिए भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सिलेक्ट कमिटी को भेजा गया था। कमिटी ने 22 जुलाई को अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी थी। कमिटी ने बिल से जुड़े हुए कई सुझाव दिए है जिसके बाद अब सरकार सोमवार 11 अगस्त को कमिटी के सुझावों को मद्देनजर रखते हुए बिल का नया संशोधित संस्करण संसद में पेश करेगी।

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संसदीय दल ने क्या दिए सुझाव

31 सदस्यों वाली सिलेक्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में 566 सुझाव/ रिकमेंडेशन दिए है। कमिटी ने करदाताओं के हित में कई बदलाव सुझाए हैं, जिनमें भाषा को सरल करने,कर अनुपालन को आसान करना और टैक्स भुगतान को डिजिटल माध्यम से बढ़ावा देना प्रमुख हैं।

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क्या है नया बिल पेश करने की वजह?

निर्मला सीतारमण ने बताया कि फरवरी में पेश किए गए मूल विधेयक को समीक्षा के लिए सिलेक्ट कमिटी को भेजा गया था। इस कमिटी ने बिल पर विचार विमर्श करके कई महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए थे। सरकार ने कमिटी के इन सुझावों पर विचार किया और पुराने मसौदे को वापस लेकर एक अपडेटेड और बेहतर ड्राफ्ट के साथ बिल को दोबारा से पेश करने का फैसला किया है। उसके बाद अब बिल को वापस लेने का निर्णय लिया गया। अब सरकार एक स्पष्ट और समग्र बिल संसद में पेश करेगी जिसमें आम जनता और करदाताओं को और अधिक पारदर्शी और सरल व्यवस्था मिले।

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टैक्स स्लैब में होगा बदलाव ?

नए इनकम टैक्स बिल को लेकर सबसे ज्यादा असमंजस टैक्स स्लैब पर बना हुआ है। हालांकि वित्त विभाग ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नए इनकम टैक्स बिल में किसी भी स्लैब के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह बिल सिर्फ भाषा को सरल करने और बेकार के प्रावधान हटाने के लिए है।

 

 

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