गुरमीत राम रहीम 14वीं बार आया जेल से बाहर, जन्मदिन के पहले मिली 40 दिन पैरोल।
गुरमीत राम रहीम 40 दिन की परोल पर जेल से आया बाहर। हनीप्रीत संग जेल से रवाना होकर पहुंचा सिरसा डेरा। 15 अगस्त को डेरे पर मनायेगा अपना जन्मदिन।

रोहतक स्थित सुनारिया जेल में रेप के आरोप में बंद बाबा गुरमीत राम रहीम 40 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आया है। सजा मिलने के बाद से यह 14वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आया है। मंगलवार सुबह करीब सात बजे हनीप्रीत, सिरसा डेरे के चेयरमैन दान सिंह, डॉ. आरके नैन और शरणदीप सिंह सिटू दो गाड़ियों के साथ रोहतक पहुंचे और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच राम रहीम को सुनारिया जेल से लेकर सिरसा डेरे पहुंचे।
किस मामले में सजा काट रहा है राम रहीम
गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में दो साध्वियों से रेप का दोषी पाया गया था जिसके बाद उसे 20-20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। पंचकूला के स्पेशल CBI कोर्ट ने साल 2019 में उसे और तीन अन्य आरोपियों को 16 साल पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, डेरा मैनेजर रणजीत सिंह के हत्या मामले में अक्टूबर 2021 में CBI कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
14वीं बार जेल से बाहर आया राम रहीम SGPC ने जताई आपत्ति
2017 से राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। राम रहीम को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में हुए चुनावों के आसपास पैरोल और फरलो मिलता रहा है। साल 2025 में वह तीसरी बार जेल से बाहर आया है। इससे पहले वह इस साल फरवरी और अप्रैल में 21-21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आ चुका है। राम रहीम 4 साल में अब तक 14 बार जेल से बाहर आ चुका है। इस बार राम रहीम को पैरोल मिलने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जिन सिखों ने अपनी सजा पूरी कर ली है, उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा, लेकिन राम रहीम जैसे सजायाफ्ता कैदी को बार-बार राहत दी जा रही है।
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कैसे मिलती है पैरोल और फरलो
हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिज़नर्स (टेम्पररी रिलीज़) एक्ट के तहत जेल अधीक्षक को क़ैदियों के पैरोल या फरलो के मामलों की सिफारिश करने का अधिकार देता है। सिफारिश को जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है लेकिन रिहाई का आदेश केवल सक्षम अधिकारी जारी कर सकता है, जो कि सजा के आधार पर डिप्टी कमिश्नर या मंडलायुक्त हो सकता है। जेल में एक निश्चित समय बिताने और अच्छे व्यवहार के बाद पैरोल और फरलो की प्रक्रिया अदालत में शुरू की जाती है। हालांकि, पैरोल की अवधि सजा में नहीं जोड़ी जाती है, जबकि फरलो की अवधि सजा में ही जोड़ी जाती है।
जेल से बाहर क्या करेगा राम रहीम
जेल से पैरोल पर बाहर आकर सिरसा डेरे पहुंचते ही राम रहीम ने अपने अनुयायियों के लिए पहला वीडियो संदेश जारी किया। 15 अगस्त को राम रहीम का 58वां जन्मदिन है। इस बार राम रहीम सिरसा डेरे में रक्षाबंधन और अपना जन्मदिन दोनों जेल से बाहर मनायेगा। हालांकि, उसे सिरसा डेरे में भीड़ जमा करने की इजाजत नहीं है लेकिन वह वर्चुअली अपने अनुयायियों से संवाद कर सकता है।
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