
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन अपना इस्तीफा देकर सबको चौका दिया। उपराष्ट्रपति ने अपने स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने की बात का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति द्राैपदी मुर्मू ने मंगलवार दोपहर मंजूरी देते हुए गृह मंत्रालय को भेज दिया है जिसके बाद अब गजट नोटिफिकेशन जारी होगा।
उपराष्ट्रपति के इस इस्तीफे को एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा हैं। इस्तीफे के बाद आज जगदीप धनखड़ राजसभा नहीं पहुंचे जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा उठाया गया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा भी हुआ। विपक्ष धनखड़ के अचानक दिए इस्तीफे से नाखुश नजर आया। वही राष्ट्रपति के जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को मंजूर करने के बाद अब नए उपराष्ट्रपति का नाम तय होगा। फिलहाल नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अब चुनाव आयोग को जल्द से जल्द नए उप राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करनी होगी।
अपने इस्तीफे में धनखड़ ने क्या कहा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था- स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी गहन आभार व्यक्त करता हूं। भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला, वह मेरी स्मृतियों में सदा बना रहेगा।
2022 में संभाला था पदभार
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल की अवधि 2027 तक की थी। कुछ समय पहले ही दिल्ली के ऐम्स हॉस्पिटल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। उन्हें मार्च 2025 में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्होंने स्वास्थ कारणों और परिवार की सलाह के बाद इस्तीफा दिया।
PM मोदी ने क्या कहा
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क इस्तीफे के बाद अपने X अकाउंट पर लिखा, ‘श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।’
उपराष्ट्रपति का चयन कैसे होता है?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा (543 सदस्य) और राज्यसभा (245 सदस्य, जिसमें 12 मनोनीत सदस्य शामिल हैं) के सभी सदस्य वोट डालते हैं। ये वोटिंग गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होती है।
क्या है उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता
राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही 35 वर्ष की आयु पूरी होना अनिवार्य है। इसके साथ उम्मीदवार राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए और उम्मीदवार को भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं कर रहा हो।