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आधार नहीं, ये 4 दस्तावेज हैं आपके भारतीय होने के सबूत

भारतीय नागरिक होने को प्रमाणित करने के लिए आपके पास 4 में से कोई दस्तावेज होना जरूरी है। यह चार दस्तावेज प्रमाणित करते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड होने से आप अपने भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते है।

भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज

  • जन्म प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र आंशिक तौर पर भारतीय नागरिकता को साबित करता है। यह आपकी जन्मतिथि और जन्मस्थान बताता है। जनम प्रमाण पत्र से नागरिकता तभी साबित होगी, जब आपके माता-पिता की नागरिकता भारतीय हो और वे नागरिकता अधिनियम की शर्तें भी पूरी करते हों। जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या मान्यता प्राप्त अस्पताल में होता है।

  • नेशनलिटी सर्टिफिकेट

नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी भारतीय नागरिकता है प्रमाण है। यह प्रमाण पर विशेष मामलों में ज़िला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रमाण पर में  भारतीय नागरिक होने का साफ तौर पर उल्लेख होता है। कुछ मामलों में गृह मंत्रालय भी इसको जारी करता है। भारत में नेशनलिटी सर्टिफिकेट नाम की व्यवस्था बहुत ही सीमित और विशिष्ट परिस्थितियों में ही होती है। इसके आधिकारिक आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

  • भारतीय पासपोर्ट

 

भारतीय पासपोर्ट

भारतीय पासपोर्ट भारत में नागरिकता प्रमाणित करने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और सबसे व्यापक दस्तावेज है। पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पासपोर्ट में  स्पष्ट रूप से नागरिकता का उल्लेख होता है। बहुत से सरकारी कार्यों में भी पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाणपत्र के तौर पर स्वीकार किया जाता है।

  • नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट

नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन विदेशी नागरिकों को मिलता है, जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है और वे भारत में आकर बसे हैं। यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह उन्हें मिलता है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 या 6 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त की हो। यह विदेश में जन्मे, लेकिन भारत में बसकर भारत की नागरिकता लेने वाले नागरिकों की नागरिकता प्रमाणित करता है।

जनता में फैली गलतफहमी

देश में बहुत सी जनता में जागरूकता की कमी है। अधिकतर जनता कम पढ़ी-लिखी व ग्रामीण इलाकों की रहने वाली है। सभी लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। लोगों इधर-उधर से सुनी बातों को सच मान लेते है, इसलिए लोगों में गलतफहमी बढ़ती है। अधिकतर जनता में नागरिकता को लेकर गलतफहमी है। ज्यादातर जनता को लगता है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस उनकी नागरिकता का प्रमाण है। ऐसा नहीं है। यह गलत है।

आधार कार्ड 

आधार कार्ड देश में 5 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का बनता है। यह आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह केवल आपकी पहचान और वो आपके निवास का दस्तावेज है। यह आपके होने का व आपके निवास का प्रमाण देता है।

वोटर कार्ड

वोटर कार्ड देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का बनता है। वोटर कार्ड देश में लोगों को मतदान करने सरकार चुनने में योगदान करने का हक़ देता है। यह भी आपके भारतीय नागरिक होने का प्रमाण नहीं है।

ड्राइविंग लाइसेंस 

ड्राइविंग लाइसेंस देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का बनता है। यह केवल उन्हीं लोगों का बनता है जो वाहन चलाने में सक्षम हो। ड्राइविंग लाइसेंस होना केवल इस बात का प्रमाण है कि आप वाहन को चलाने में सक्षम है। यह आपको वाहन चलाने का अधिकार देता है।

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